मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर CBI-ED को नोटिस; AAP नेता को फिलहाल राहत नहीं, इस तारीख को अगली सुनवाई
Delhi Rouse Avenue Court On Manish Sisodia Interim Bail Plea Update
Manish Sisodia Interim Bail: शराब घोटाले में आरोपी और तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत याचिका पर फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं सिसोदिया की याचिका पर अगली सुनवाई 20 अप्रैल को सुबह 10 बजे होगी। इस दौरान यह देखना यह होगा कि, क्या मनीष सिसोदिया अंतरिम जमानत परे जेल से बाहर आ पाते हैं या उन्हें राहत मिलने की उम्मीद पर पानी फिरता है।
सिसोदिया को लोकसभा चुनाव में प्रचार करना है
मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की है कि उन्हें लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। मसलन, सिसोदिया जेल से बाहर आकर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करना चाहते हैं। यहां आपको बता दें कि, सिसोदिया द्वारा शराब घोटाले के संबंध में ईडी और सीबीआई दोनों केस में अंतरिम जमानत मांगी गई है।
CBI केस में 24 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में
मालूम रहे कि, दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने ही मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की है। सीबीआई ने सबसे पहले सिसोदिया को 26 फरवरी को करीब 8 घंटे की पूछताक्ष के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए सिसोदिया को नौ मार्च को गिरफ्तार किया। वहीं इस समय सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआई केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 24 अप्रैल तक बढ़ाई गई है।
ED केस में 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में
सीबीआई के अलावा ईडी के केस में भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है। ईडी के केस में राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा रखी है। मनीष सिसोदिया ने ईडी केस के संबंध में नियमित जमानत याचिका भी राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में दाखिल की हुई है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाल ही में सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत देने का विरोध किया था। अब सिसोदिया की इस जमानत याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई होनी है।